surveillance cameras को क्षति पहुंचाना या तोड़ फोड़ करना जुर्म
UAE लोक अभियोजन ने बताया है कि signboards और surveillance cameras को क्षति पहुंचाना या तोड़ फोड़ करना जुर्म करार किया जाएगा। इसके लिए जेल और कम से कम Dh50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
1 साल तक की जेल हो सकती है
सोशल मीडिया के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि Federal Penal Code के आर्टिकल 294 के अनुसार अगर कोई signboards और surveillance cameras को क्षति पहुंचाना या तोड़ फोड़ करता है तो कम से कम 1 साल तक की जेल हो सकती है और Dh50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।