बिना परमिट के किसी भी तरह का फंड जमा करना कानूनन जुर्म है
संयुक्त अरब अमीरात में बिना परमिट के किसी भी तरह का फंड जमा करना कानूनन जुर्म है। ऐसा करने वाले को जेल की सजा के साथ साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। UAE के Fundraising Regulatory Law के मुताबिक बिना पर्मिट के कम से कम Dh150,000 और ज्यादा से ज्यादा Dh300,000 फंड जमा कर सकते हैं।
निवासियों को भी इस बाबत सावधान रहना चाहिए और इसमें अपना सहयोग नहीं देना चाहिए
वहीँ Hamed Al Zaabi, director of the Executive Office for Combating Money Laundering and Terrorist Financing ने बताया है कि निवासियों को भी इस बाबत सावधान रहना चाहिए और इसमें अपना सहयोग नहीं देना चाहिए। किसी भी सोशल मीडिया से इसका अभियान चलाना कानूनन जुर्म है। आरोपी को जेल और Dh300,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसीलिए अगर कोई अगली बार आपसे फण्ड के लिए पैसे लेने के लिए आता है तो पूरी जाँच पड़ताल के बाद ही उसका सहभागी बनें।