श्रम कानून में बहुत सारे बदलाव
UAE में श्रम कानून में बहुत सारा बदलाव किया गया है। UAE प्रेसीडेंट महामहिम शेख Khalifa bin Zayed Al Nahyan ने 15 नवंबर को नई जानकारी दी है। यह सारे कानून कामगारों के अधिकारों की रक्षा करेंगे।
कामगारों को पेड लीव की सुविधा दी गई
बताते चलें कि कामगारों को पेड लीव की सुविधा दी गई । 2 फरवरी, 2022 से यह सारे नियम लागू हो जायेंगे। प्राइवेट सेक्टर को एक दिन का पेड लीव देना चाहिए। 3 से 5 दिन का mourning leave, दो साल काम करने के बाद दस दिन का स्टडी लीव, Parental leave, नई मांओं को 30-day paid leave आदि की सुविधाएं कामगारों को दी जायेंगी।