पुलिस ने अपील की है कि ऐसे लोगों की शिकायत जरूर करें
अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है लेकिन फिर भी भीख मांगता है या अपंग, लाचार और घायल होने का नाटक कर ऐसा करते हैं तो यह जुर्म है। इसके लिए सजा दी जाएगी। पुलिस ने अपील की है कि ऐसे लोगों की शिकायत जरूर करें।
भीख मांगना कानूनी अपराध
संयुक्त अरब अमीरात में भीख मांगना कानूनी अपराध है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर जुर्माना और जेल का प्रावधान है। UAE लोक अभियोजन ने इस बाबत चेतावनी जारी करते हुए जानकारी दिया है।
जेल और 5 हज़ार दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा
बता दें कि Federal Decree-Law No. 31 of 2021 के आर्टिकल 475 के मुताबिक ऐसे लोगों को तीन महीने का जेल और 5 हज़ार दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। इस मामले में सावधानी बरतें।