नियोक्ताओं को चेतावनी देते हुए बताया है कि लेबर लॉ का उल्लंघन करने की कोशिश ना करें
Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD) ने नियोक्ताओं को चेतावनी देते हुए बताया है कि लेबर लॉ का उल्लंघन करने की कोशिश ना करें वरना कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कामगारों के पेमेंट में देरी करना labour law का उल्लंघन माना जायेगा।
अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है
बताते चलें कि यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। Human Resources and Social Development के डायरेक्टर Hadi Al-Shahrani ने बताया था कि करीब 400,000 riyals का सैलरी मामला दोस्ताने तरीके से समाप्त गया था।
इसके अलावा 12 million riyals भी कामगारों को लौटाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। कहा गया है कि सभी प्रतिष्ठानों को समय पर पेमेंट करना चाहिए।