पूरी खबर एक नजर,
- किसी भी कामगार के पास वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए
- नियोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वह वर्क परमिट एप्लीकेशन में देरी कर सकता है
किसी भी कामगार के पास वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए
संयुक्त अरब अमीरात में किसी भी कामगार के पास वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए। लेकिन Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE), ने कुछ ऐसे नियमों का भी जिक्र किया है जिसमे नियोक्ता वर्क परमिट जारी करने में देरी कर सकता है।
नियोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वह वर्क परमिट एप्लीकेशन में देरी कर सकता है
बताते चलें कि नए UAE Labour Law के मुताबिक नियोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वह वर्क परमिट एप्लीकेशन में देरी कर सकता है। अगर कामगार ने देश छोड़ दिया है और करीब 6 महीने से देश से बाहर है या बाहर रहते हुए उसका रेसीडेंसी वीजा एक्सपायर हो गया है और प्रस्थान के बाद वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है।
अगर कामगार पर किसी तरह का कोर्ट से जुड़ा मामला है। अगर कामगार की मृत्यु हो जाए या उसे ऐसी कोई बीमारी हो जाए जिसके कारण वह काम नहीं कर पाता है। सेटलमेंट पीरियड के दौरान अगर वह काम छोड़ देता है। कामगार के जेल में रहते हुए अगर वर्क परमिट एक्सपायर हो जाए। प्रतिष्ठान के मालिक की मृत्यु हो जाए।