सऊदी अरब के सल्तनत नहीं एक नया कानून पारित किया है जिसके साथ ही हर प्रकार के वैसे डॉक्यूमेंट के आदान-प्रदान पर रोक लगा दी गई है जो सऊदी अरब के आंतरिक दस्तावेज हैं या कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट हैं, और साथ ही साथ जुर्माना इत्यादि का प्रावधान भी जारी कर दिया गया है.
क्या है नया कानून?
सऊदी अरब के पब्लिक प्रॉसीक्यूशन के आधार पर किसी भी प्रकार का कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट वह चाहे कंपनी का दिया हुआ अपने कामगारों को ही क्यों न हो कामगार उसे बिना इजाजत के बाहर किसी और को दिखाने इत्यादि के लिए नहीं भेज सकते हैं अगर वह भेजते हैं तो यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा.
हर क्षेत्र से जुड़े हुए कामगारों के लिए और सामान्य नागरिकों के लिए है लागू.
यह नया कानून हर क्षेत्र में काम करने वाले स्थानीय और प्रवासी कामगारों के लिए लागू है चाहे वह बैंकिंग, सुरक्षा या किसी भी अन्य क्षेत्र में सऊदी अरब में कार्यरत क्यों ना हो.