लेबर कोर्ट ने दिया आदेश
सऊदी में कामगार को बिना किसी वाजिब रीजन के निकालने के आरोप में सजा सुनाई गई है। रियाद में लेबर कोर्ट ने एक कंपनी को आदेश दिया है कि कामगार को बकाया सैलरी, एण्ड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रदान करे।
लेबर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी
बताते चलें कि कामगार ने लेबर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि उसे कंपनी से महज इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि कंपनी का एक ब्रांच बंद कर दिया गया था।
इतना ही नहीं उसके नियोक्ता ने उसे बकाया सैलरी, एण्ड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दिया था। कामगार ने कंपनी के इस रवैए के लिए मुवावजे की मांग की थी। कोर्ट ने बाद में कंपनी को कामगार को सभी सुविधा देने का आदेश दिया।