PPF में निवेश सुरक्षित और नहीं लगता है टैक्स
PPF में टैक्स छूट का फायदा मिलता है और साथ में कई लाभ भी मिलते हैं। यह पूरी तरह सुरक्षित भी है। अगर आपके अकाउंट को बंद कराने की सोच रहे हैं तो 15 साल के बाद काम को बंद कराया जा सकता है। इसके लिए अप्लिकेशन फॉर्म के साथ आपको ओरिजिनल पासबुक और कैंसल्ड चेक जमा करने होते हैं। फिर रकम सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है।
15 साल के बाद भी निवेश कर सकते हैं अकाउंट में
कई लोग होते हैं जो मैच्योरिटी के बाद भी पीपीएफ में निवेश जारी रखना चाहते हैं। खास बात यह है कि पीपीएफ में इसकी सुविधा मौजूद है। जब पीपीएफ अकाउंट को 15 साल हो जाते हैं तो इसे पांच-पांच साल की अवधि के लिए कई बार बढ़ा सकते हैं।
हर साल कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी
अगर आप अकाउंट को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको मैच्योरिटी से करीब 12 महीने पहले बैंक को पत्र के जरिए इसकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपको हर साल कम से कम 500 रुपये जमा करने होते हैं। इस मिनिमम राशि को जमा करना जरूरी है, वरना आपका खाता बंद हो जायेगा। और फिर इसे दुबारा खुलवाने के लिए आपको 50 रुपए सालाना के हिसाब से पेनाल्टी भरना होगा।