रेलवे स्टेशन से ले जा सकते हैं वेंडर या दुकानदार से समान मुफ़्त में. नये नियम से यात्रियों को मिला नया अधिकार
Railway No bill no payment for vendors. रेलवे यात्रा के दौरान स्टेशन पर अगर आप अब कुछ भी खरीददारी कर रहे हैं तो आपको वहां से रसीद लेना अनिवार्य है. आपके रसीद से जहां एक और भ्रष्टाचार हटेगा वही रसीद नहीं देने पर आपको सामान भी मुफ्त ले जाने का अधिकार अब दे दिया गया है.
नया क़ानून हो चुका हैं लागू
रेलवे के द्वारा नो बिल पेमेंट नीति 18 जुलाई 2019 से सभी स्टेशन पर लागू किया जा चुका है इसके तहत रेलवे स्टेशन ट्रेन में सामान बेचने वाला कोई भी वेंडर अगर बिल नहीं देता है तो आप उस से खरीदा हुआ सामान मुफ्त में ले जा सकते हैं यह आप का पूर्ण अधिकार है.
रेलवे स्टेशन पर वेंडर के द्वारा खाने-पीने से लेकर लोकल सामान बेचते हैं और इन सब लोगों को रेलवे के तरफ से अधिकृत किया गया होता है. आप जैसे भागलपुर स्टेशन पर जाएंगे तो वहां पर भागलपुर सिल्क के साड़ी, साल इत्यादि आपको मिलेंगे.
ले जा सकते हैं दुकान से ख़रीदा हुआ समान
गोरखपुर, लखनऊ, चेन्नई, दिल्ली समेत कई अन्य स्टेशनों पर स्थानीय सामानों के वेंडिंग काउंटर लगाए गए हैं जो रेलवे के द्वारा अधिकृत हैं. अक्सर आप इन सारे वेंडर से सामान खरीदते होंगे. अब आप उनसे बिल जरूर मांगे और बिल नहीं देने पर आप उनसे सामान सीधा मुफ्त में अपने घर ले जा सकते हैं.



