कामगार के द्वारा नियोक्ता पर लगाया जाता है प्रतिबंध
संयुक्त अरब अमीरात में अगर आप काम पर जा रहे हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना होगा वरना नियोक्ता की तरफ से शिकायत के बाद आप पर भारी मुसीबत आ सकती है। हालांकि कई बार ऐसे कारण उत्पन्न हो जाते हैं जिन से मजबूर होकर नियोक्ता कामगार की शिकायत कर देता है, आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में नियोक्ता कामगार की शिकायत कर देता है।
इन मामलों में नियोक्ता कर सकता है शिकायत
बताते चलें कि संयुक्त अरब अमीरात में अगर नियोक्ता चाहे तो कामगार के फरार होने की शिकायत Ministry of Human Resources and Emiratisation (the ‘MOHRE’) में कर सकता है अगर कामगार लगातार 7 दिन तक बिना बताए काम पर नहीं आता है।
GDRFA या ICA के द्वारा चुनिंदा समय के लिए या हमेशा के लिए बैन लगा दिया जाता है
अगर कामगार को फरार होने के आधार पर डिपोर्ट किया जाता है तो उसपर GDRFA या ICA के द्वारा चुनिंदा समय के लिए या हमेशा के लिए बैन लगा दिया जाता है। वहीं अगर फरार होने की स्थिति में यात्री पर ट्रैवल बैन लग जाता है तो उसे administrative deportation के तौर पर देखा जाता है और इस कारण यात्री चाहे तो Gulf Cooperation Council (GCC) देशों में जा सकता है।