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कुवैत सिटी के सार्वजनिक प्राधिकरण के महानिदेशक अहमद अल मौसा ने सरकारी कर्मियों को निजी क्षेत्र में transfer करने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। बता दे इस बात की घोषणा उन्होंने स्थानीय मीडिया के सामने साझा करते हुए पूरी जानकारी दी है।
पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर ने निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए आश्रित वीजा के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लागू करने का भी फैसला किया है। बता दे दोनों फैसलों की सिफारिश सामाजिक और आर्थिक मामलों के मंत्री मरयम अल अकील ने की है।
ऐसे में यदि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को निजी क्षेत्र में transfer करने से रोक दिया जाता है, इस लिस्ट में चार श्रेणियों को स्थानांतरण से बाहर रखा गया है। जिसके तहत कुवैती महिलाओं के पति और बच्चे, कुवैत की पत्नियां, फिलीस्तीनी यात्रा दस्तावेजों के साथ और विशेष तकनीकी व्यवसायों में जैसे डॉक्टर, नर्स और अन्य तकनीकी क्षेत्र के लोगों को अंकित किया गया है।
ऐसे में एक व्यक्ति के आश्रित को काम के वीजा से किसी के निवास स्थान पर स्थानांतरित करने के संबंध में, अल मौसा ने बताया कि केवल चार समूहों के लोगों को इसमें सीमित किया गया है, जिसके तहत कुवैती महिलाओं के पति और बच्चे, जो कुवैत में पैदा हुए, फिलीस्तीन में यात्रा दस्तावेजों के साथ और जिनके पास एक माध्यमिक है कुवैती शैक्षिक प्रतिष्ठान से डिग्री डिप्लोमा है उन्ही लोगों को इस दायरे में अंकित किया गया है।
बता दे कुवैत में तीन प्रकार के रेजिडेंसी वीजा हैं: वर्क वीजा, घरेलू वीजा और आश्रित वीजा। आश्रित वीजा कुवैत में रहने वाले एक्सपेट्स को अपने परिवार के सदस्यों को प्रायोजित करने की अनुमति देता है, जिस पर यह सभी प्रतिबंध लागू होते हैं।GulfHindi.com