31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य
PAN कार्ड के बिना वित्तीय कामकाज में रुकावट आ सकती है। अगर आप 31 मार्च, 2023 तक अपना Permanent Account Number (PAN) को आधार के साथ नहीं जोड़ते हैं तो आपको जुर्माने के साथ कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
दरअसल, इनकम टैक्स के द्वारा आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है। ऐसे में यह तारीख अब अधिक दूर नहीं है, यह काम अगर नहीं कराया है तो तुरंत करा लें।
इस तिथि को आगे बढ़ाने की मांग
इसी बीच जिन लोगों ने अपना आधार पैन से लिंक नहीं कराया है वह इस काम को पूरा करने के लिए तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने कहा है कि पहले भी कई बात इस तिथि को बढ़ाई जाती रही है। जिन्होंने अभी तक यह काम पूरा नहीं किया है वह अभी भी इसे पूरा कर सकते हैं। हालांकि, इसकी तिथि बढ़ेगी या नहीं इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है।
लिंक नहीं कराया तो क्या होगा?
अगर आपने अपना आधार पैन से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जायेगा।
इन लोगों को मिली है छूट
कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आधार और पैन से लिंक करने से छूट दी गई है जैसे कि Assam, Jammu Kashmir और Meghalaya में रहने वाले लोग। इसके साथ Non-residents और 80 या इससे अधिक उम्र के लोगों को इस नियम से बाहर रखा गया है।