प्रवासियों को रेसीडेंसी ट्रांसफर करवाने में हो रही है परेशानी
कुवैत में जो प्रवासी ऐसी कंपनियों में काम करते थे जो अब बंद हो चुकी हैं और उन्हें अपना रेसीडेंसी ट्रांसफर करवाने में परेशानी हो रही है उनके लिए अच्छी खबर है। प्रवासियों की इस समस्या के समाधान के लिए Public Authority for Manpower की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रवासी कामगार जो उन कंपनियों में काम करते थे जिनकी फाइल बंद हो चुकी है उनके लिए अब नई सेवा शुरू करने वाली है जिसकी मदद से कामगारों की रेसीडेंसी दूसरे कंपनियों को ट्रांसफर की जा सकेगी।
नियम और शर्तों के हिसाब में किया जाएगा ट्रांसफर
मंत्रालय ने यह साफ-साफ कहा है कि रेसीडेंसी का ट्रांसफर नियम और शर्तों के आधार पर किया जाएगा। ध्यान रखें कि यह ट्रांसफर केवल वैध फाइल तक ही सीमित होगा। यही कहा गया है कि काम काम को एक फाइल से दूसरे फाइल शासन करने की अनुमति होगी अगर बंद या स्थगित कंपनी के साथ उसका वर्क परमिट जारी किए गए 12 महीने से अधिक हो गए होंगे। स्माल और मीडियम उद्यमियों के द्वारा काम पर रखे गए कामगारों के लिए वर्क परमिट जारी किए हुए कम से कम 3 साल होना चाहिए तभी परमिट जारी किया जाएगा।