Income Tax विभाग के तरफ से एक नया डेडलाइन जारी कर दिया गया है जोकि कल अर्थात 15 जून 2023 को समाप्त होगा. इस दरमियान जिन लोगों ने भी अपना अग्रिम टैक्स भुगतान नहीं किया होगा उन्हें अब जुर्माना का सामना करना पड़ेगा.
इनकम टैक्स विभाग के द्वारा जारी किए गए नए डेडलाइन की पूरी जानकारी.
विभाग ने 15 जून 2023 तक एडवांस टैक्स के प्रथम इंस्टॉलमेंट को जमा करने के लिए लोगों को कहा है. इस दरमियान एडवांस टैक्स का 15% जमा करना अनिवार्य है. यह उन सारे लोगों पर लागू होगा जो लोग ₹10000 से ज्यादा टैक्स के देनदार हैं.
इन लोगों पर होगा असर.
यह नया डेडलाइन सैलरी पाने वाले नागरिकों, सेल्फ एंप्लॉयड और बिजनेस पर लागू होगा. वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 साल या उससे ऊपर हैं और जिनके आय में बिजनेस सोर्स नहीं है उन्हें इससे बाहर रखा गया है।
कितना लगेगा जुर्माना।
Sections 44AD and 44ADA के तहत इन लोगों पर बकाए राशि के ऊपर सरकार के तरफ से ब्याज वसूला जाएगा। कोई एकमुश्त राशि जुर्माने के तौर पर लोगों से इस गलती के लिए नहीं वसूला जाएगा।
इनकम टैक्स फाइलिंग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तिथि।
- 15 June: 15% of advance tax
- 15 September: 45% of advance tax less advance tax already paid
- 15 December: 75% of advance tax less advance tax already paid
- 15 March: 100% of advance tax less advance tax already paid