देशभर में कई चीजें दोबारा से सस्ती होने जा रहीं हैं. देश में नए जीएसटी नियमों को और उनके ऊपर लगने वाले कर को मंजूरी दी जाने वाली है। अगर आप भी अपने वाहन खरीदने का इंतजार कर रहे हैं तो आपको नए घटे हुए जीएसटी दर से बहुत लाभ मिलेगा।
जीएसटी परिषद सिनेमाघरों में परोसे जाने वाले भोजन या पेय पदार्थों पर कर की दर कम करने का फैसला ले सकती है। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी निर्धारण और बहु-उपयोगी वाहनों ( एमयूवी) पर 22 फीसदी उपकर लगाने पर विचार हो सकता है। 11 जुलाई को होने वाली परिषद की बैठक में इनके प्रस्ताव रखे जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद की यह 50वीं बैठक होगी।
एकदम सस्ता हो जाएगा सिनेमा हॉल में यह सारा चीज
कर निर्धारण से संबद्ध फिटमेंट समिति ने सिफारिश की है कि सिनेमा हॉल में भोजन, पेय पदार्थों पर जीएसटी को पांच प्रतिशत किया जाए।
कैंसर की आयातित दवा पर छूट.
परिषद कैंसर के इलाज में उपयोगी व्यक्तिगत रूप से आयातित दवा डिनुटूक्सिमैब (क्वारजीब) को कर से | छूट दे सकती है। वर्तमान में इस दवा के आयात पर 12 प्रतिशत एकीकृत जीएसटी लगता है। समिति ने कहा कि जिस दवा की लागत 36 लाख रुपये है, उसे जीएसटी से छूट दी जानी चाहिए। अभी यह 18 प्रतिशत है।
- बहु-उपयोगी वाहनों पर 22 प्रतिशत उपकर लगेगा।
- जीएसटी पंजीकरण के नियम भी सख्त होंगे।
- पंजीकरण चाहने वाले व्यक्ति के पैन से जुड़े बैंक खाते का ब्योरा 30 दिन में जमा करना होगा।