गलत या दूसरे अकाउंट में पैसे हो गए ट्रांसफर
देश में ऑनलाइन पेमेंट का प्रचलन बढ़ने के साथी कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि लोग गलती से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। कई बार अनजाने में किसी अनजान व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।
लोगों के द्वारा हर कदम पर जमकर यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। फटाफट लेनदेन के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। इससे संबंधित आरबीआई के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है जो इस मामले में काफी मददगार साबित होगी।
कैसे करें शिकायत?
आरबीआई के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के पालन के बाद आसानी से पेमेंट की राशि आपको वापस मिल जाएगी। शिकायत के लिए सबसे पहले एक हेल्पलाइन नंबर 18001201740 पर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। इसके बाद खाते से संबंधित बैंक में जाकर फार्म भरना होगा। इस बात का ध्यान रखें कि आज शिकायत पेमेंट के 3 दिन के अंदर ही करनी होगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह कहा गया है कि अगर बैंक भी मदद से मना कर देता है तो आप bankingombudsman.RBI.org.in पर भी जाकर शिकायत करनी होगी। इसके बाद आपका पैसा 48 घंटे से भीतर रिफंड हो सकता है।
पेमेंट करने के बाद जो मैसेज प्राप्त होता है उसे ना करें डिलीट
ग्राहकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि पेमेंट के बाद जो मैसेज प्राप्त होता है उसे डिलीट ना करें क्योंकि उसमें पीपीबीएल नंबर होता है जो आपको राशि को वापस मिलने में मदद कर सकता है।