क्या पैन कार्ड भी होता है एक्सपायर? जानिए इसकी वैलिडिटी और संबंधित मिथक
पैन कार्ड: जीवनभर की वैलिडिटी
अगर आप सोच रहे हैं कि पैन कार्ड की वैलिडिटी क्या है, तो जान लें कि यह डॉक्यूमेंट जीवनभर वैध होता है. इसे रिन्यू कराने की कोई जरूरत नहीं है. इसे रद्द केवल व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जा सकता है.
सोशल मीडिया पर भ्रांतियां
सोशल मीडिया पर पैन कार्ड की वैलिडिटी को लेकर कई भ्रांतियां फैली जा रही हैं. ऐसे में, अगर आपको किसी भी प्रकार का मैसेज या कॉल आए, तो उसकी पुष्टि जरूर करें.
पैन नंबर में कोई बदलाव नहीं
पैन कार्ड में दिए गए 10 अंकों के अल्फान्यूमेरिक नंबर में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है. बाकी जानकारी को अपडेट किया जा सकता है.
कानूनी दृष्टिकोण
आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 139 ए के अनुसार, एक व्यक्ति एक ही पैन कार्ड रख सकता है. इसे उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है.
महत्वपूर्ण जानकारी का टेबल
पॉइंट | जानकारी |
---|---|
वैलिडिटी | जीवन भर |
रिन्यू | नहीं करना है |
रद्द | व्यक्ति की मृत्यु के बाद |
बदलाव | अन्य जानकारी अपडेट कर सकते हैं |
कानूनी संकेत | एक ही पैन कार्ड एक व्यक्ति के नाम से |
जुर्माना | 10,000 रुपये तक |
इस जानकारी से आशा है कि पैन कार्ड के वैलिडिटी को लेकर किए जा रहे सभी संदेह दूर होंगे.