क्या पैन कार्ड भी होता है एक्सपायर? जानिए इसकी वैलिडिटी और संबंधित मिथक

पैन कार्ड: जीवनभर की वैलिडिटी

अगर आप सोच रहे हैं कि पैन कार्ड की वैलिडिटी क्या है, तो जान लें कि यह डॉक्यूमेंट जीवनभर वैध होता है. इसे रिन्यू कराने की कोई जरूरत नहीं है. इसे रद्द केवल व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जा सकता है.

सोशल मीडिया पर भ्रांतियां

सोशल मीडिया पर पैन कार्ड की वैलिडिटी को लेकर कई भ्रांतियां फैली जा रही हैं. ऐसे में, अगर आपको किसी भी प्रकार का मैसेज या कॉल आए, तो उसकी पुष्टि जरूर करें.

पैन नंबर में कोई बदलाव नहीं

पैन कार्ड में दिए गए 10 अंकों के अल्फान्यूमेरिक नंबर में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है. बाकी जानकारी को अपडेट किया जा सकता है.

कानूनी दृष्टिकोण

आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 139 ए के अनुसार, एक व्यक्ति एक ही पैन कार्ड रख सकता है. इसे उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है.

महत्वपूर्ण जानकारी का टेबल

पॉइंटजानकारी
वैलिडिटीजीवन भर
रिन्यूनहीं करना है
रद्दव्यक्ति की मृत्यु के बाद
बदलावअन्य जानकारी अपडेट कर सकते हैं
कानूनी संकेतएक ही पैन कार्ड एक व्यक्ति के नाम से
जुर्माना10,000 रुपये तक

इस जानकारी से आशा है कि पैन कार्ड के वैलिडिटी को लेकर किए जा रहे सभी संदेह दूर होंगे.

Working with News Industry since 2017. I hold Post Graduate Degree in Mass Communication. Belongs from Bihar. I am covering general purpose news impacting day to day life on citizens. For any feedback on. my contents write to samiksha@gulfhindi.com

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