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सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, स्पाइसजेट को अगले छह महीने 10 लाख डॉलर का भुगतान करना होगा.

GulfHindi Desk by GulfHindi Desk
सितम्बर 22, 2023
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, स्पाइसजेट को अगले छह महीने 10 लाख डॉलर का भुगतान करना होगा.

GulfHindi Desk · सितम्बर 22, 2023

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को किफायती विमान सेवा कंपनी स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह को वैश्विक निवेश बैंक और वित्तीय सेवा फर्म क्रेडिट सुइस को अगले छह महीने की अवधि के लिए हर महीने 10 लाख डॉलर का भुगतान करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की निर्देश

न्‍यायमूर्ति विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि प्रति माह पांच लाख डॉलर के नियमित भुगतान के अलावा, एयरलाइन छह किस्तों में 30 लाख डॉलर का बकाया भी चुकाएगी। इस प्रकार क्रेडिट सुइस को हर महीने 10 लाख डॉलर का प्रभावी हस्तांतरण किया जाएगा।

मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को

शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि वह अनुपालन की निगरानी के उद्देश्य से 20 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगी। उसने अगली सुनवाई पर अजय सिंह और कंपनी सचिव चंदन सैंड को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट नहीं दी।


स्पाइसजेट को चेतावनी जारी

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में सिंह ने स्पाइसजेट द्वारा सहमति शर्तों के तहत अपने दायित्वों को समय पर पूरा नहीं कर पाने के लिए बिना शर्त माफी मांगी है।

स्पाइसजेट ने निर्देशों का अनुपालन किया

स्पाइसजेट ने पिछले सप्ताह कहा था कि उसने क्रेडिट सुइस को 15 लाख डॉलर हस्तांतरित करके शीर्ष अदालत के निर्देश का अनुपालन किया है।

इससे पहले 11 सितंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वैश्विक निवेश बैंक और वित्तीय सेवा फर्म को बकाया भुगतान करने में चूक के लिए कंपनी के सीएमडी को कड़ी चेतावनी जारी की थी।

सुनवाई के बाद स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट पिछले आदेशों के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए अगले छह महीने में 30 लाख डॉलर का बकाया भुगतान करने के उसके प्रस्ताव से सहमत हो गया है।

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