Unemployment Insurance स्कीम में निवेश की आखिरी तारीख समाप्त
संयुक्त अरब अमीरात में Unemployment Insurance स्कीम में पंजीकरण की आखिरी तारीख समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में कई ऐसे कामगार हैं जिन्होंने इस स्कीम अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है। कई कर्मचारियों को ऐसी स्कीम के बारे में जानकारी भी नहीं थी जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है।
Unemployment Insurance स्कीम में पंजीकरण से क्या है लाभ?
इस स्कीम में पंजीकरण के बाद कर्मचारियों को निवेश करना होता है। कर्मचारियों के द्वारा किए गए निवेश की रकम का फायदा उन्हें आगे चलकर मिलता है। दरअसल, इसी स्कीम का फायदा कर्मचारियों को तब जाकर मिलता है जब किसी कारणवश उनकी नौकरी चली जाती है।
जब किसी कामगार की नौकरी ऐसे कारण से चली जाती है जो कि उनके बस में नहीं है तो ऐसी स्थिति में इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को 3 महीने के लिए बेसिक सैलरी के 60 फ़ीसदी रकम दी जाएगी।
स्कीम का लाभ उठाने के लिए करना होगा इन नियमों का पालन?
हालांकि, इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा। सब्सक्रिप्शन का कम से कम 12 महीना होना ही चाहिए। सभी insurance premiums को भरना जरूरी होगा। एंप्लॉयमेंट कांट्रैक्ट समाप्त होने के 30 दिन के अंदर क्लेम करना होगा। कर्मचारी का परमिट वैध होना चाहिए।