PAN- Aadhaar लिंक करना अनिवार्य, 31 मार्च है डेडलाइन
अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए काफी जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट से मुताबिक 31 मार्च से पहले ऐसे Permanent Account Number (PAN) धारक जो “exempt category” में हैं उन्हें PAN card को Aadhaar से जोड़ना अनिवार्य है। Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने सलाह दी है कि अपने आधार को पैन से जरूर जोड़ें। इस काम में देरी न करें।
वहीं इससे संबंधित एक एडवाइजरी Income Tax Department की तरफ से दी गई है जिसमें कहा गया है कि Income-tax Act, 1961 के तहत सभी PAN कार्ड धारकों को अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से जोड़ लेना चाहिए अगर वह exempt category में नहीं हैं। 1 अप्रैल से जो भी पैन कार्ड आधार से जुड़ा नहीं होगा वह अमान्य हो जायेगा और इसपर मिलने वाले कई लाभ का आनंद नहीं उठा पाएंगे।
अपना PAN- Aadhaar कैसे करें लिंक?
इसके लिए सबसे पहले Tax e-filing official websites- eportal.incometax.gov.in या incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। अगर इस वेबसाइट पर आपका पंजीकरण नहीं है तो करें। आपका PAN number ही user ID होगा। इसके बाद अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल कर लॉगिन करें।
इसके बाद नए विंडो में PAN और Aadhaar लिंक करने के लिए कहा जाएगा। ऐसा नहीं होने पर Menu bar के‘Profile Settings’ में Link Aadhaar पर क्लिक करें।
फिर आपका डिटेल सामने आ जाएगा। आधार कार्ड के अनुसार अपना PAN details वेरिफाई करें। डिटेल्स मैच नहीं होने पर सही करवाना होगा।
अगर डिटेल सही होता है तो अपना आधार नंबर डालकर link now बटन पर क्लिक करें। एक pop-up message के जरिए बताया जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक हो गया है।
Urgent Notice!
As per Income-tax Act, 1961, it is mandatory for all PAN holders, who do not come under the exempt category, to link their PAN with Aadhaar before 31.3.2023.
From 1.04.2023, the unlinked PAN shall become inoperative.
Please don’t delay, link it today! pic.twitter.com/YsysxzUjEJ— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) February 28, 2023