आधार से पैन लिंक करना है अनिवार्य
सभी लोगों के लिए आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है. इनकम टैक्स ने सभी के लिए आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. इन्हें लिंक करने की आख़िरी तारीख़ 31 मार्च, 2023 तय की गई है. ऐसे में लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर वह इस निर्धारित तिथि के अंदर यह काम पूरा नहीं करते हैं उनका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा. तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अपना पैन और आधार अभी तक लिंक नहीं किया है तो यह काम जल्द करा लें.
अगर आधार को पैन से 31 मार्च 2023 तक लिंक नहीं कराया गया तो क्या होगा?
इनकम टैक्स के द्वारा यह साफ़ साफ़ निर्देश दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आधार और पैन को 31 मार्च, 2023 तक लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसा होने के बाद उन्हें बैंक से जुड़े काम में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
लगाया जाएगा जुर्माना?
आधार पैन लिंक न कराने की स्थिति में केवल पैन कार्ड के ही निष्क्रिय होने का ही ख़तरा नहीं है. इससे आपको भारी नुक़सान का भी सामना करना पड़ सकता है. आरोपी पर 10 हज़ार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा. यानी कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक न करने पर आपको कई सारे नुक़सान उठाने होंगे. इससे बचने के लिए समय रहते अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से ज़रूर लिंक कर दें.