केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 को प्रस्तुत करेंगे। यह विधेयक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन के लिए है। इसे 12 दिसंबर को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान 👩

यह विधेयक जम्मू-कश्मीर की संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए है, जो संविधान (एक सौ छठे संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार लागू होगा।

विधेयक पर बहस और महिलाओं की भागीदारी 💬

केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बहस के दौरान कहा कि इन दोनों उपायों से महिलाओं को कानून निर्माण प्रक्रियाओं में बतौर जनप्रतिनिधि अधिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी मिलेगी।

महिलाओं के अधिकारों पर राय की टिप्पणी 🗣️

राय ने कहा कि “चाहे मुगल शासन हो, आक्रमणकारियों का शासन हो, ब्रिटिश राज हो या कांग्रेस सरकारें”, महिलाओं के अधिकारों को छीन लिया गया था, उन्हें कभी उचित अवसर नहीं दिए गए और उनके साथ अन्याय किया गया।

अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों का प्रस्ताव 📜

इसके अतिरिक्त, अमित शाह आज राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को भी पेश करेंगे। यह विधेयक भी 12 दिसंबर को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

विधेयकों के प्रस्ताव और उनके उद्देश्य

विधेयक का नाम उद्देश्य और महत्व
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 जम्मू-कश्मीर में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करना।
संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पुडुचेरी की विधान सभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करना।
उपयुक्त अनुदान (संख्या 4) विधेयक वित्तीय वर्ष 2021 के लिए निर्धारित राशि से अधिक खर्च के लिए धनराशि का प्राधिकरण।

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