गलती के लिए अबू धाबी कोर्ट ने उसे सजा दिया है कि उसे अपनी पत्नी को Dh465,000 देना होगा

दुबई में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के अकाउंट से उनकी मर्ज़ी के बिना पैसा निकालना भारी पड़ गया। इस गलती के लिए अबू धाबी कोर्ट ने उसे सजा दिया है कि उसे अपनी पत्नी को Dh465,000 देना होगा। पत्नी ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज़ कराई थी कि उसने powers of attorney का गलत इस्तेमाल कर उसके पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए।

पति ही properties, bank accounts और stocks मैनेज करता था

बता दें कि पति ही properties, bank accounts और stocks मैनेज करता था। जब उसे पता चला की उसके पति ने उसकी मर्ज़ी के बिना ही पैसे ट्रांसफर कर लिए हैं तब उसने खिलाफ शिकायत दर्ज़ कराई। पति ने बताया कि यह सब आरोप बेबुनियाद हैं लेकिन कोर्ट ने उसकी बात खारिज कर उसे Dh465,000 देने का आदेश दे दिया है।

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