पूरी ख़बर एक नज़र,
- यात्री का सामान एयरपोर्ट पर ही छूट जाता है
- शिकायत कंजूमर कोर्ट में कर दी
यात्री का सामान एयरपोर्ट पर ही छूट जाता है
कभी कभी ऐसा भी होता है कि यात्री का सामान एयरपोर्ट पर ही छूट जाता है और यात्री को काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है जिसमें गलती एयरलाइन वालों की होती है। ऐसी स्थिति में यात्री जिस काम के लिए विदेश जाता है वह काम नहीं हो पाता है और उसका सारा पैसा बर्बाद हो जाता है।
जयपुर से स्पाइसजेट की विमान दुबई के लिए रवाना होने वाली थी
इसकी जिम्मेदारी यात्री की होती है या एयरलाइन की? इसका जवाब जयपुर में हुए एक हादसे से पता लगाया जा सकता है। जयपुर से स्पाइसजेट की विमान दुबई के लिए रवाना होने वाली थी। लेकिन गलती से एक यात्री का सामान जयपुर एयरपोर्ट पर ही छूट गया। यह घटना 2017 की है।
जब यात्री दुबई पहुंचे तो सामान छूट जाने की खबर से उनका दिमाग घूम गया। वह जिस काम के लिए दुबई गए थे अब वह काम मुमकिन नहीं था जिस कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस प्रक्रिया में उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा और उनका काम भी पूरा नहीं हुआ।
इसकी शिकायत कंजूमर कोर्ट जोधपुर में कर दी
यात्री दुबई से लौटने के बाद इसकी शिकायत कंजूमर कोर्ट जोधपुर में कर दी और अपने नुकसान की भरपाई की मांग की। कोर्ट ने जब एयरलाइन को इस बारे में सूचित किया तो एयरलाइन ने कहा कि केयर बॉय एयर एक्ट के तहत यह मामला हमारे अधिकार में नहीं आता है।
पीड़ित को 50,000 मुआवजा देना पड़ा
लेकिन कोर्ट ने तुरंत इस बारे में कार्यवाही करते हुए जानकारी दी कि कैरिज एयर एक्ट मालवाहक फ्लाइट के लिए लागू होता है। इसीलिए एयरलाइन को जुर्माना भरना ही होगा। जिसके बाद पीड़ित को 50,000 मुआवजा दिया गया। यह मामला 2017 में दर्ज कराया गया था लेकिन अभी 2022 में इसका फैसला सामने आया है और पीड़ित को न्याय मिला है।