ग्राहक से ज्यादा पैसा ऐंठने के आरोपित बैंक को कोर्ट ने जुर्माना देने की सजा सुनाई
संयुक्त अरब अमीरात में इंटरेस्ट के तौर पर ग्राहक से ज्यादा पैसा ऐंठने के आरोपित बैंक को कोर्ट ने जुर्माना देने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि बैंक पीड़ित को Dh80,000 अदा करे। कोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज़ करते हुए बताया कि लोन के हिसाब से जितना इंटरेस्ट उसे देना चाहिए बैंक ने उसे उससे ज्यादा ही दिए हैं।
कोर्ट ने महिला के हक़ में फैसला सुनाया
बता दें कि मकान बनाने ले लिए पीड़िता ने Dh4.4 million बैंक से लोन लिया था लेकिन बैंक ने पीड़िता से इंटरेस्ट के नाम पर Dh80,000 अधिक ले लिए। जिसके बाद पीड़िता ने कोर्ट में इस बात की शिकायत की। कोर्ट ने महिला के हक़ में फैसला सुनाया और बैंक को Dh80,000 देने का आदेश दिया।