बिना लाइसेंस के लोग डोनेशन जमा करने में जुटे हुए हैं लोग
UAE में रमजान के दौरान ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं जिनमें बिना लाइसेंस के लोग डोनेशन जमा करने में जुटे हुए हैं। लोक अभियोजन लोगों को आगाह करते हुए यह बताया है कि अवैध रूप से डोनेशन जमा कर रहे लोगों के चंगुल में ना आए।
सोशल मीडिया के द्वारा किया गया जागरूक
बता दें कि एक जागरूकता फिल्म के जरिए लोक अभियोजन ने सोशल मीडिया पर बताया है कि Article 27 of the Federal Law No. 5 of 2012 के मुताबिक बिना लाइसेंस और परमिट के डोनेशन जमा करने की जुर्म के जेल या Dh250,000 से Dh500,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
3 महीने की जेल या Dh5,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा
यह भी साफ कर दिया गया है कि मस्जिद के आसपास अगर बिना इजाजत कोई डोनेशन लेता हुआ पकड़ा जाता है तो Article 8 of Federal Law No. (4) for 2018 के मुताबिक 3 महीने की जेल या Dh5,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।