जेल और जुर्माने की मिलेगी सजा
संयुक्त अरब अमीरात में गलत और फेक न्यूज प्रचार करने पर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है। Ras Al Khaimah Police ने सभी के लिए अलर्ट जारी कर दिया है जिसमे कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति नकली और गलत न्यूज फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ जेल और जुर्माना का प्रावधान है।
अथॉरिटी ने अपने ऑनलाइन पोस्ट में इस बात की जानकारी दी है कि फेक न्यूज किसी भी सूरत में नहीं फैलाना है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जेल और जुर्माना की सजा दी जाएगी।
क्या मिल सकती है सजा?
यूएई लॉ के अनुसार अगर कोई फेक न्यूज फैलाते पकड़ा जाता है तो उसे 1 से 2 साल जेल की सजा मिलेगी। इसके साथ Dh100,000 से लेकर Dh200,000 यानि ₹4,484,648.39 जुर्माना लगाया जाएगा।
अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी खबर, डाटा को सर्कुलेट करने की कोशिश करता है जो इल्लीगल है या गलत है तो उन्हें इस सजा के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसे में अगर आप कोई भी खबर आगे सर्कुलेट करते हैं या खुद पढ़ते हैं तो उसकी सत्यता की जांच अवश्य कर लें। आधिकारिक सूत्रों और मंत्रालयों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें।