बीएस-4 इंजन और उससे नीचे वाले सभी सार्वजनिक वाहनों के परिचालन पर एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. एनजीटी ने ऐसे वाहनों को अगले छह माह के भीतर हटाने का निर्देश दिया था।
जस्टिस एसके कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने मामले में पक्षकारों को नोटिस जारी किया और बंगाल सरकार द्वारा दायर अपील पर जवाब मांगा। बता दें कि एनजीटी ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छह महीने में बीएस-4 और उससे कम इंजन वाले सार्वजनिक परिवहन वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाए ताकि उसके बाद कोलकाता और हावड़ा सहित राज्य में केवल बीएस-6 वाहन ही चल सकें।
बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि 24 अक्टूबर 2018 के अदालत के निर्देशों के अनुसार, एक अप्रैल, 2020 से उत्सर्जन मानक भारत स्टेज- 4 के अनुरूप कोई मोटर वाहन बेचा या पंजीकृत नहीं किया जाना था। इस प्रकार 15 साल की अवधि को पंजीकरण की तारीख से गिना जाना चाहिए।