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Budget 2026: विदेश जाने वालों को बड़ी राहत, टूर पैकेज पर टैक्स 5% से घटकर 2% हुआ, एक्सीडेंट क्लेम पर भी नया नियम

Nura Basta by Nura Basta
फ़रवरी 1, 2026
in Finance
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Budget 2026: विदेश जाने वालों को बड़ी राहत, टूर पैकेज पर टैक्स 5% से घटकर 2% हुआ, एक्सीडेंट क्लेम पर भी नया नियम

Nura Basta · फ़रवरी 1, 2026

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को देश का बजट पेश कर दिया है. इस बार के बजट में कुछ खास वर्ग के लोगों को टैक्स में बड़ी राहत दी गई है. विदेश घूमने का शौक रखने वालों के लिए खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि सरकार ने टैक्स रेट घटा दिए हैं. इसके अलावा सड़क दुर्घटना के क्लेम पर मिलने वाली रकम को लेकर भी नियम आसान किए गए हैं. हालांकि आम नौकरीपेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

आपके लिए प्रकाशित: Budget 2026: आय छिपाई तो लगेगा 100% जुर्माना, विदेश जाना हुआ सस्ता।

विदेश यात्रा और इलाज पर टैक्स हुआ कम

अगर आप विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. सरकार ने ओवरसीज टूर पैकेज यानी विदेश यात्रा के पैकेज पर टैक्स (TCS) को काफी कम कर दिया है. पहले इस पर 5 परसेंट टैक्स लगता था और 7 लाख से ज्यादा की रकम पर यह 20 परसेंट तक था. अब इसे घटाकर सीधा 2 परसेंट कर दिया गया है.


इसके साथ ही अगर कोई अपने बच्चों की पढ़ाई या परिवार के इलाज के लिए विदेश पैसे भेजता है तो उस पर भी अब राहत मिलेगी. ऐसे खर्चों पर लगने वाला टैक्स 5 परसेंट से घटाकर 2 परसेंट कर दिया गया है. यह बदलाव उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो अक्सर विदेश यात्रा करते हैं या जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं.

एक्सीडेंट क्लेम और मैनपावर सर्विस के नियम

सड़क हादसों के शिकार लोगों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है. मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) की तरफ से मिलने वाले ब्याज पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा. पहले इस ब्याज की रकम पर टीडीएस काटा जाता था जिसे अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है.

मैनपावर सप्लाई यानी नौकरी पर लोग रखने वाली सर्विस के लिए भी नियम साफ कर दिए गए हैं. अब ऐसी सर्विस पर 1 या 2 परसेंट का फिक्स टीडीएस लगेगा ताकि टैक्स काटने में कोई उलझन न रहे. यह नियम कॉन्ट्रैक्टर्स और सर्विस देने वाली कंपनियों के लिए काम आसान करेगा.

इनकम टैक्स स्लैब और रिटर्न की तारीख

आम जनता जिस बात का इंतजार कर रही थी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. वित्त मंत्री ने साफ किया है कि इस साल इनकम टैक्स स्लैब पुराने जैसे ही रहेंगे. हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को सुधारने या रिवाइज करने का समय बढ़ा दिया गया है. अब लोग मामूली फीस देकर 31 मार्च तक अपना रिवाइज्ड रिटर्न भर सकेंगे.

इसके अलावा छोटे टैक्सपेयर्स को अपनी विदेशी संपत्ति की जानकारी देने के लिए 6 महीने का एक मौका दिया गया है. सरकार ने यह भी बताया है कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 अगले साल यानी 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा.

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Nura Basta

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.

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