केन्द्र सरकार ने सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में निवेश करने वाले लोगों का पैसा चरणबद्ध तरीके से वापस करने की योजना चलाई है। इस कड़ी में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सहारा रिफण्ड पोर्टल का शुभारंभ किया।
निवेशकों के लिए पोर्टल की सुविधाएं
सहारा रिफण्ड पोर्टल पर निवेशक अपने आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करके 45 दिनों के अंदर अपने पैसे को वापस पा सकते हैं। इसके लिए सहकारिता मंत्रालय ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति जारी की है।
सीएससी का सहयोग
मंत्रालय ने कहा है कि देश भर के 5.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) सहारा रिफंड पोर्टल पर दावे प्रस्तुत करने में निवेशकों की सहायता करेंगे। निवेशक अपने निकटतम सीएससी केन्द्र पर जा सकते हैं और अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन करवा सकते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय का आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मार्च, 2023 को सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध देयों के भुगतान के लिए सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5000 करोड़ रुपये को सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को हस्तांतरित करने का आदेश दिया था।
महत्वपूर्ण जानकारी | विवरण |
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सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ | सोमवार |
पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने की अवधि | 45 दिन |
सहायता करने वाली संस्था | कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) |
सीएससी केंद्रों की संख्या | 5.5 लाख से अधिक |
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तांतरित धनराशि | 5000 करोड़ रुपये |