पूरी खबर एक नज़र,
- किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना कानूनन जुर्म
- 500000 दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है
किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना कानूनन जुर्म
यूएन लोक अभियोजन ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना कानूनन जुर्म है। इस तरह के मामले में अगर कोई पकड़ा जाता है तो उस पर जेल और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है। Electronic Crimes and Rumours, के Federal Decree law No 34 of 2021 के आर्टिकल 42 के मुताबिक अधिकारियों के द्वारा यह अलर्ट जारी किया गया है।
आरोपी को 2 साल तक की जेल और Dh250,000 तक का जुर्माना लग सकता
बताते चलें कि पकड़े जाने पर आरोपी को 2 साल तक की जेल और Dh250,000 तक का जुर्माना लग सकता है।
स्थिति गंभीर होने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल करता है तो इसका सदुपयोग ही करना चाहिए। 500000 दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है।