सड़क पर निकलते समय अगर आप अब हेलमेट पहन के भी बाहर जाते हैं तब भी आपको जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है. और यह जुर्माना किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि आपको हेलमेट के लिए ही अतिरिक्त चुकाना पड़ सकता है.
देश में परिवहन विभाग के तरफ से एक नया सर्कुलर नियम जारी कर दिया गया है. बिहार की राजधानी पटना में अब बाइक चलाने वाले लोगों को और सतर्क रहने की आवश्यकता है. अब बाइक चलाने वाले लोगों के हेलमेट की जांच केवल हेलमेट देखकर नहीं की जाएगी बल्कि उसके ब्रांड तथा उसके ऊपर भारतीय मानक के हॉलमार्क को देखते हुए किया जाएगा.
पटना में पहले से ही दो पहिया वाहन चालकों का चलन कैमरे के द्वारा बिना हेलमेट के लिए किया जा रहा है. अब नए सर्कुलर के आधार पर बिना मानक वाला हेलमेट पहनने पर ₹1000 का जुर्माना तुरंत भरना होगा.
इस सर्कुलर में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि परिवहन विभाग के तरफ से अब टीम दुकानदारों पर भी छापेमारी करेगी और अगर उनके पास बिना मानक वाला हेलमेट मिलेगा तो उनके ऊपर ₹100000 का जुर्माना लगाया जाएगा.
पटना में इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है और 1365 वाहनों से 178500 वसूला गया है. तो आप भी ध्यान रखें कि अगर किसी भी प्रकार से आप इस गलती का शिकार पाए जाते हैं तो आपको ₹1000 का जुर्माना कहीं पर भी भरवारा जा सकता है.