Delhi-Goa Flight के टॉयलेट में यात्री ने जलाई बीड़ी, एयरपोर्ट पर पुलिस ने दर्ज किया मुक़दमा
दिल्ली से गोवा जा रही Akasa Air की फ्लाइट में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। उड़ान के दौरान एक यात्री ने विमान के टॉयलेट में बीड़ी पीनी शुरू कर दी। इस हरकत से फ्लाइट में सवार सभी सहयात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। गोवा के Mopa Airport पर फ्लाइट के लैंड होते ही आरोपी के खिलाफ पुलिस में मुक़दमा दर्ज कर लिया गया है।
फ्लाइट में बीड़ी पीने का पूरा मामला क्या है?
शनिवार, 7 मार्च 2026 को Akasa Air की फ्लाइट संख्या QP-1625 नई दिल्ली से गोवा जा रही थी। हवा में अचानक क्रू मेंबर्स को टॉयलेट से धुआं और जलने की महक आने लगी। जब उन्होंने टॉयलेट चेक किया तो वहां एक यात्री बीड़ी पीता हुआ मिला।
जांच करने पर यात्री के पास से एक लाइटर भी बरामद हुआ, जिसे फ्लाइट के अंदर ले जाना सख्त मना है। आरोपी की पहचान 42 साल के आशीष के रूप में हुई है, जो दिल्ली के न्यू अशोक नगर का रहने वाला है। हवा में उड़ते विमान के अंदर आग जलाना बहुत बड़ा खतरा माना जाता है क्योंकि इससे विमान में आग लग सकती है।
पुलिस और एयरलाइन ने क्या कार्रवाई की?
फ्लाइट के गोवा के Mopa Airport पर उतरते ही Akasa Air के सिक्योरिटी मैनेजर प्रीतम मालवणकर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी यात्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 और सिविल एविएशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस अधिकारी विराज सावंत ने आरोपी को आगे की जांच के लिए नोटिस जारी किया है। वहीं एयरलाइन ने अपने बयान में कहा है कि उनके क्रू ने सभी जरूरी सेफ्टी रूल्स का पालन किया और लैंडिंग के तुरंत बाद आरोपी को संबंधित अधिकारियों के हवाले कर दिया गया।
फ्लाइट में धूम्रपान करने पर क्या सजा मिलती है?
इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के तहत भारत की किसी भी कमर्शियल फ्लाइट में बीड़ी, सिगरेट या ई-सिगरेट पीना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा करने वाले यात्री पर उड्डयन नियमों के तहत सख्त कार्रवाई होती है।
- No-Fly List: आरोपी को नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है, जिसके बाद वह कुछ महीनों से लेकर जीवन भर के लिए फ्लाइट में सफर नहीं कर पाएगा।
- जुर्माना और जेल: इस तरह के गंभीर मामलों में यात्री पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है।




