देश में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिससे वाहन पंजीकरण भी कहते हैं बनवाने के लिए अब नए नियम मान्य कर दिए गए हैं जिसके तहत लोगों के नए ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाए जा सकेंगे.
लागू हुए नए नियम में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण कार्ड के लिए मनरेगा कार्ड, श्रमिक कार्ड, किसान पासबुक पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकेंगे. इस नए नियम के साथ लोगों को नया ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन खरीदते समय रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाने में आसानी होगी.
खत्म होगा ड्राइविंग लाइसेंस का निवास प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल।
सड़क परिवहन क्षेत्र विशेषज्ञ अनिल छिकारा ने कहा है कि केंद्र के नए फैसले से सहूलियत होगी लेकिन सरकार को ड्राइविंग लाइसेंस को बतौर निवास प्रमाण पत्र का प्रयोग करने पर रोक लगानी चाहिए।
अगर यह नया नियम लागू होता है तो लोग ड्राइविंग लाइसेंस को होटल में चेकिंग करने के वक्त निवास प्रमाण पत्र एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।