ड्राइवर को मिलेगा मुवावजा
अबु धाबी में एक वाहन चालक को हादसे में परमानेंट डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ा है। सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाने के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। यातायात हादसे में पीड़ित बुरी तरह से घायल हो गया है जिसके बाद उसे Dh70,000 यानि कि ₹1,578,271.30 मुवावजा देने का आदेश दिया गया है। यह रकम कार इंश्योरेंस कंपनी उस पीड़ित को देगी।
कंपनी के खिलाफ Dh100,000 मुआवजा देने के लिए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी
मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे के बाद पीड़ित ने इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ Dh100,000 मुआवजा देने के लिए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि जब वह सड़क पर था तो दूसरी कार ने उसे टक्कर मार दी थी। ट्रैफिक अधिकारियों के द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई है। अधिकारियों का कहना है कि दूसरे ड्राइवर के लापरवाही से वाहन चलाने के कारण इस तरह की घटना सामने आई थी।
कोर्ट ने दिया आदेश
मेडिकल जांच में भी फोरेंसिक टीम ने कहा है कि पीड़ित को 5 से 25 फीसदी परमानेंट डिसेबिलिटी हुआ है। वहीं दूसरे ड्राइवर के लापरवाही से वाहन चलाने के कारण यह हादसा हुआ है, उस ड्राइवर पर भी Dh10,000 का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने पीड़ित को Dh70,000 मुआवजा देने का आदेश दिया है।