दुबई में रेजिडेंसी और विदेशी मामलों के सामान्य निदेशालय (GDRFA Dubai) ने उन लोगों के लिए एक प्रक्रिया बताई है जो अवैध रूप से रह रहे हैं और एमनेस्टी के बाद अपने स्टेटस को सही कर प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं।
1 सितंबर से दो महीने की एमनेस्टी शुरू हो चुकी है। इसका फायदा वे लोग उठा सकते हैं जिनका रेजिडेंसी वीज़ा या वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है। ये लोग या तो अपनी रेजिडेंसी को नियमित कर सकते हैं और नई नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर बिना किसी जुर्माने के UAE छोड़ सकते हैं।
कैसे करें अपना स्टेटस नियमित?
हाल ही में GDRFA के अल अवीर सेंटर में एक टूर के दौरान Gulf News ने अधिकारियों और नियोक्ताओं से बात की और पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों ने बताया कि अलग-अलग तरह के वायलेटर हैं, और हर किसी के लिए अलग प्रक्रिया होती है ताकि वे कानूनी तौर पर UAE में रहकर काम कर सकें।
रेजिडेंसी वायलेटर
रेजिडेंसी वायलेटर वे लोग होते हैं जिनका रेजिडेंसी परमिट समाप्त हो गया है और उनके पास UAE के श्रम मंत्रालय (MoHRE) द्वारा जारी वैध वर्क परमिट नहीं है।
इन वायलेटर्स के पास दो विकल्प होते हैं:
- अगर वे नया नियोक्ता (employer) चाहते हैं, तो नया नियोक्ता MoHRE या GDRFA के माध्यम से नए वर्क परमिट के लिए आवेदन करता है।
- अगर वे वर्तमान नियोक्ता के साथ ही काम जारी रखना चाहते हैं, तो वर्तमान नियोक्ता ICP (Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs, and Port Security) के जरिए रेजिडेंसी रिन्यूअल के लिए आवेदन करता है।
अगर रेजिडेंसी वायलेटर UAE छोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें GDRFA के जरिए एग्जिट परमिट के लिए आवेदन करना होता है।
वीजा वायलेटर
वे लोग जिनका वीज़ा, चाहे वो टूरिस्ट, वर्क, मेडिकल, या बिज़नेस वीज़ा हो, एक्सपायर हो चुका है, उन्हें वीज़ा वायलेटर कहा जाता है।
- अगर वे नया नियोक्ता चाहते हैं, तो नया नियोक्ता MoHRE या GDRFA के जरिए नया वर्क परमिट जारी करवा सकता है।
- अगर वे UAE छोड़ना चाहते हैं, तो GDRFA के जरिए एग्जिट परमिट के लिए आवेदन करना होगा।
वर्क परमिट समाप्त और एब्सकोंडर (भागने वाले)
जिनका रेजिडेंसी और वर्क परमिट दोनों समाप्त हो चुके हैं, उनके लिए भी विकल्प मौजूद हैं:
- अगर वे अपने वर्तमान नियोक्ता के साथ काम जारी रखना चाहते हैं, तो नियोक्ता MoHRE के माध्यम से वर्क परमिट को रिन्यू करा सकता है।
- अगर नियोक्ता ने पहले एब्सकॉनडिंग की शिकायत की थी, लेकिन अब वे काम जारी रखना चाहते हैं, तो नियोक्ता वर्क परमिट को बिना एब्सकॉनडिंग की शिकायत रद्द किए रिन्यू कर सकता है।
- अगर वायलेटर नया नियोक्ता चाहते हैं, तो नया नियोक्ता MoHRE के जरिए नया वर्क परमिट जारी करवा सकता है। या वे UAE छोड़ना चाहें तो GDRFA के जरिए एग्जिट परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
दुबई में रेजिडेंसी और वीज़ा वायलेटरों के लिए यह एमनेस्टी एक सुनहरा मौका है। वे बिना किसी जुर्माने के अपना स्टेटस सही कर सकते हैं या फिर नई नौकरी ढूंढ़ सकते हैं। GDRFA और MoHRE इस प्रक्रिया को आसान और सुव्यवस्थित तरीके से संचालित कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें।
मुख्य बिंदु तालिका:
वायलेटर का प्रकार | विकल्प 1 | विकल्प 2 |
---|---|---|
रेजिडेंसी वायलेटर | नया वर्क परमिट | वर्तमान नियोक्ता से रिन्यूअल |
वीजा वायलेटर | नया वर्क परमिट | एग्जिट परमिट |
वर्क परमिट समाप्त | वर्तमान नियोक्ता से रिन्यू | नया वर्क परमिट / एग्जिट |
इस एमनेस्टी के ज़रिए लोग कानूनी रूप से काम कर सकते हैं या सुरक्षित तरीके से UAE छोड़ सकते हैं।