एक नजर पूरी खबर
- फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप ने जारी किया बयान
- यूएई ने बढ़ाई residency violators की अवधि
- टोल फ्री नबंर और प्रकिया जारी कर मदद के चरणों की व्याख्या की
अबू धाबी फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप (आईसीए) ने रेजिडेंसी उल्लंघनकर्ताओं को दी जाने वाली रियायती अवधि को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने इसके नियमों में बदवाल करते हुए कई अन्य छूट भी दी है।
गौरतलब है कि आईसीए में विदेशियों के मामलों और बंदरगाहों के महानिदेशक मेजर जनरल सईद रकान अल रशीदी ने कहा कि अनुग्रह अवधि विस्तार 18 अगस्त से 17 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इसमें 1 मार्च से पहले समाप्त हुए सभी उल्लंघनकर्ता शामिल हैं। यानी साफ शब्दों में इसका यह मतलब है कि सरकार द्वारा जारी इस नए नियम का फायदा उन्ही लोगों को मिलेगा जिनके residency परमिट की अवधि मार्च के दौरान समाप्त हुई होगी।
नोट- ओवरस्टेज का उल्लंघन करने वालों को सभी जुर्माने से छूट दी जाएगी बशर्ते वे देश छोड़ दें।
अल रशीदी ने यह स्पष्ट किया कि इस पहल में प्रवेश और निवास कानून के सभी उल्लंघनकर्ता शामिल हैं और पुष्टि की है कि उल्लंघनकर्ताओं को संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा बशर्ते कि वे देश छोड़ दें। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि वीजा धारक अबू धाबी, शारजाह और रास अल खैमाह हवाई अड्डों से यूएई छोड़ने के इच्छुक हैं, उन्हें उड़ान से 6 घंटे पहले आना होगा। इस दौरान उनकी मदद की जायेगी।
इस बीच, दुबई हवाई अड्डे के माध्यम से देश छोड़ने के इच्छुक लोगों को उड़ान से 48 घंटे पहले टर्मिनल 2 के पास नागरिक उड्डयन सुरक्षा केंद्र में निर्वासन केंद्र का दौरा करना होगा। महानिदेशक ने खुलासा किया कि देश छोड़ने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए प्राधिकरण ने कई असाधारण उपाय किए हैं। उल्लंघनकर्ता को केवल तीन चरणों में अपनी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा, जिसमें पासपोर्ट प्राप्त करना, टिकट खरीदना और यात्रा की तारीख से पहले अच्छी तरह से आगमन शामिल है।
एक टोल फ्री नंबर 800453 के साथ एक ऑपरेशन रूम सप्ताह के प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक छुट्टियों को छोड़कर, सभी दिनों में लोगों की मदद करेगा।GulfHindi.com