Dubai में सख्त हुआ कानून, नियम तोड़ने पर लगेगा 20 लाख दिरहम तक का जुर्माना, 1 जून से होगा लागू
दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने पब्लिक सेफ्टी को लेकर एक नया और सख्त कानून जारी किया है। यह कानून 1 जून 2026 से पूरे दुबई में लागू हो जाएगा। इसका मुख्य मकसद लोगों की जान की सुरक्षा और प्रॉपर्टी को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना है। नए नियम के तहत सुरक्षा मानकों का पालन न करने वालों पर भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान रखा गया है, जो बार-बार गलती करने पर दोगुना भी हो सकता है।
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नए कानून में किन बातों का रखा गया है ख्याल?
इस नए कानून (Law No. 2 of 2026) के तहत दुबई में होने वाले किसी भी इवेंट या सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने होंगे। आयोजकों को आग बुझाने के यंत्र, फर्स्ट-एड किट और भीड़ को संभालने के लिए सही निकास द्वार (Exit Routes) की व्यवस्था करनी होगी। इमारतों, स्विमिंग पूल और बिजली के उपकरणों के रखरखाव पर भी अब ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। इसके अलावा, बाजारों में बिकने वाले हर सामान पर अरबी और अंग्रेजी में इस्तेमाल के निर्देश लिखे होने अनिवार्य कर दिए गए हैं।
कितना लग सकता है जुर्माना?
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा नियमों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून का उल्लंघन करने पर सख्त आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। यह जुर्माना गलती की गंभीरता के आधार पर तय होगा।
- सामान्य जुर्माना: नियमों का पालन न करने पर 500 दिरहम से लेकर 10 लाख दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है।
- दोबारा गलती करने पर: अगर कोई व्यक्ति या संस्था एक साल के भीतर वही गलती दोहराती है, तो जुर्माना दोगुना हो जाएगा, जो अधिकतम 20 लाख दिरहम तक पहुंच सकता है।
- खतरनाक गतिविधियां: बिना अनुमति के पटाखे या जहरीले पदार्थ रखने पर सख्त कार्रवाई होगी।
आम लोगों और प्रवासियों के लिए क्या बदला है?
दुबई में रहने वाले भारतीयों और अन्य प्रवासियों को अब सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा निर्देशों का पालन करना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा अधिकारियों का सहयोग न करना भी उल्लंघन माना जाएगा। दुबई म्युनिसिपैलिटी ने ‘Eltizam’ नाम का एक स्मार्ट ऐप भी शुरू किया है, जिसके जरिए आम लोग भी सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों की रिपोर्ट कर सकते हैं। यह कदम दुबई को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बनाने की दिशा में उठाया गया है।





