Dubai सरकार का बड़ा फैसला: पब्लिक सेफ्टी पर नया कानून, गलती करने पर लगेगा 20 लाख दिरहम तक का जुर्माना
दुबई में रहने वाले प्रवासियों और वहां घूमने जाने वाले भारतीयों के लिए एक बहुत जरूरी खबर है। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने पब्लिक सेफ्टी यानी लोगों की सुरक्षा को लेकर एक नया और सख्त कानून जारी किया है। यह नया कानून 1 जून 2026 से पूरी तरह लागू हो जाएगा। इसका मकसद शहर में सुरक्षा के इंतजामों को और बेहतर बनाना है ताकि किसी भी हादसे को रोका जा सके।
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जुर्माना और सजा के कड़े नियम
इस नए कानून (Law No. 2 of 2026) के तहत नियमों का पालन न करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। गलती कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से जुर्माना 500 दिरहम से शुरू होकर 10 लाख दिरहम तक हो सकता है। प्रशासन ने साफ किया है कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था एक साल के अंदर वही गलती दोबारा करती है, तो जुर्माना दोगुना कर दिया जाएगा। यानी यह राशि 20 लाख दिरहम तक पहुंच सकती है।
दुबई नगर पालिका की एनवायरनमेंट, हेल्थ और सेफ्टी एजेंसी इस कानून की देखरेख करेगी। यह नया कानून पुराने 2003 के लोकल ऑर्डर की जगह लेगा और ज्यादा सख्त प्रावधान लागू करेगा।
आयोजकों और आम लोगों के लिए क्या बदला
दुबई में होने वाले कार्यक्रमों और सार्वजनिक जगहों के लिए नियम अब पहले से ज्यादा कड़े हो गए हैं। इवेंट आयोजकों को अब आग बुझाने के उपकरण, इमरजेंसी में लोगों को निकालने का प्लान और फर्स्ट-एड की पूरी व्यवस्था रखनी होगी। भीड़भाड़ को रोकने और ज्यादा शोर-शराबे पर भी लगाम लगाई जाएगी।
- बाजार में बिकने वाले किसी भी सामान या मशीन पर उसे इस्तेमाल करने का तरीका अरबी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा होना जरूरी है।
- बिना सरकारी अनुमति के पटाखे फोड़ना या खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल करना पूरी तरह मना है।
- सड़क पर मौजूद सीवर या ड्रेनेज के ढक्कनों (Manholes) के साथ छेड़छाड़ करना अपराध माना जाएगा।
- समुद्र तटों (Beaches) पर लोगों को तय समय पर ही तैरने की अनुमति होगी और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करना होगा।





