Dubai Traffic Court का सख्त फैसला, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 15,000 का जुर्माना और लाइसेंस रद्द
दुबई ट्रैफिक कोर्ट ने एक ड्राइवर पर सख्त कार्रवाई करते हुए 15,000 दरहम का भारी जुर्माना लगाया है। यह फैसला तब आया जब ड्राइवर को एमिरेट्स रोड पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने और एक्सीडेंट करने का दोषी पाया गया। कोर्ट ने जुर्माने के साथ-साथ ड्राइवर का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। यह घटना दुबई में ट्रैफिक नियमों की सख्ती को दर्शाती है।
कैसे हुआ यह हादसा?
रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना 7 फरवरी 2026 को सामने आई। एक एशियाई ड्राइवर अपनी गाड़ी से एमिरेट्स रोड पर अबू धाबी की तरफ जा रहा था। उम्म सुकैम एग्जिट के पास ड्राइवर ने गाड़ी से अपना नियंत्रण खो दिया। लेन अनुशासन न रख पाने के कारण गाड़ी सीधे कंक्रीट के बैरियर से जा टकराई। इस टक्कर से गाड़ी और वहां लगी सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा।
मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि ड्राइवर के पास से शराब की गंध आ रही थी। इसके बाद ब्रेथलाइजर टेस्ट किया गया, जिसमें पुष्टि हुई कि ड्राइवर नशे में था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने मौके का मुकाएना किया और तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर मामला कोर्ट में पेश किया।
सजा और दुबई के ट्रैफिक नियम
दुबई ट्रैफिक कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ड्राइवर को शराब पीकर गाड़ी चलाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी माना। कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक जुर्माना नहीं भरा जाता और लाइसेंस जमा नहीं होता, तब तक ड्राइवर को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर ड्राइवर जुर्माना भरने में विफल रहता है, तो उसे जेल भी हो सकती है।
दुबई में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर ‘जीरो टॉलरेंस’ यानी शून्य सहनशीलता की नीति है। खून में अल्कोहल की जरा सी भी मात्रा मिलने पर इसे अपराध माना जाता है। कोर्ट ने इस मामले में निम्नलिखित सजा सुनाई है:
- जुर्माना: 15,000 दरहम
- लाइसेंस सस्पेंशन: 3 महीने
- अन्य शर्त: जुर्माना न भरने पर जेल की सजा संभव




