अमीरात आईडी के expire होने के बाद कार्ड धारक के पास 30 दिन का समय होता है उसे नवीनीकृत कराने के लिए
संयुक्त अरब अमीरात में अमीरात आईडी के expire होने के बाद कार्ड धारक के पास 30 दिन का समय होता है उसे नवीनीकृत कराने के लिए। इसके बाद प्रति दिन Dh20 का विलंब जुर्माना लागू हो जाता है जो अधिकतम Dh1,000 तक पहुँच सकता है। लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि इस शुल्क पर छूट के लिए आवेदन किया जा सकता है।
कैसे करें आवेदन ?
इस छूट का लाभ UAE citizens, GCC citizens या Expatriate residents भी उठा सकते हैं। आवेदन के लिए ICA website – ica.gov.ae – ICA customer happiness centres here: https://ica.gov.ae/en/customer-happiness-centers/ या ‘ICA UAE’ smartphone application का इस्तेमाल किया जा सकता है। लॉगिन करने के बाद ‘Public Services’ में जाएँ। उसके बाद ‘Emirates ID’ में ‘Application for Exemption from delay fees’ चुनें। वह डॉक्यूमेंट जमा करें जिससे साबित हो कि सच में आप इसके काबिल हैं।
कौन कर सकता है आवेदन ?
इस विलम्ब शुल्क में छूट के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। जैसे कि अगर कार्ड की वैधता विदेश में न्यायिक कारणों में फंसे होने की वजह से हुई है। देश छोड़ने के बाद तीन महीने से अधिक समय तक संयुक्त अरब अमीरात से बाहर रहने वाला व्यक्ति। अधिक बीमार होने के कारण देरी में। 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग जो ग्राहक सेवा केंद्रों पर जाने में सक्षम नहीं हैं। इसके अलावा भी कई शर्तें हैं।