संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों के ट्रांसफर को लेकर नए नियम तय किए गए हैं। Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) के द्वारा लागू किए गए इन नियमों का पालन जरूरी है। अलग अलग शर्तों के आधार पर कामगारों को ट्रांसफर की अनुमति दी जाती है।
किन शर्तों के आधार पर कामगारों को किया जाता है ट्रांसफर?
अगर किसी कामगार का एंप्लॉयमेंट कांट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है तो उसे दूसरे नियोक्ता को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोर्ट से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट के दौरान नियोक्ता के द्वारा कामगार के प्रति जिम्मेदारी का उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा अगर नियोक्ता कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अपनी मर्जी से लिखित में ट्रांसफर की अनुमति देता है तो कामगारों को ट्रांसफर किया जा सकता है।
किसी भी कामगार का ट्रांसफर मंत्रालय की अनुमति के हिसाब से ही किया जा सकता है। इसके अलावा सभी पार्टी की भी अनुमति होनी चाहिए। ट्रांसफर के लिए आवेदन मान्यता प्राप्त चैनल के जरिए ही की जा सकती है।