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Home Finance

विदेश में कमा रहे भारतीय प्रवासियों पर Income Tax विभाग की नज़र. Limit से कम दिन रहे हैं बाहर तो पूरा भरना होगा ITR.

Lov Singh by Lov Singh
अगस्त 2, 2024
in Finance, India
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विदेश में कमा रहे भारतीय प्रवासियों पर Income Tax विभाग की नज़र. Limit से कम दिन रहे हैं बाहर तो पूरा भरना होगा ITR.

Lov Singh · अगस्त 2, 2024

दोस्तों, आज हम बात करेंगे NRI यानी अनिवासी भारतीयों के लिए Income Tax Return (ITR) फाइलिंग के बारे में। अगर आप NRI हैं, तो ITR फाइल करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ विशेष प्रावधान और कानून लागू होते हैं।

क्या आप एक अनिवासी भारतीय (NRI) हैं? यदि हां, तो भारत में आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई प्रावधान और कानून शामिल हैं।

NRI के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है?

वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। यह समय सीमा अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) सहित सभी पर लागू होती है।

NRI पर लागू डीम्ड रेजीडेंसी कानून क्या है?

यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी स्रोतों से आय के अलावा 15 लाख रुपये से अधिक की कुल आय अर्जित करता है और किसी अन्य देश में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो उसे भारत में निवासी माना जाएगा।

भारत में व्यक्तियों के लिए रेजीडेंसी स्थिति को कैसे वर्गीकृत किया जाता है?

भारत में रेजीडेंसी स्थिति को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

  • साधारण निवासी (OR)
  • निवासी लेकिन सामान्य रूप से निवासी नहीं (RNOR)
  • अनिवासी भारतीय (NRI)

 


विभिन्न रेजीडेंसी स्टेटस में क्या अंतर है?

  • साधारण निवासी (OR): यदि कोई व्यक्ति वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 182 दिन भारत में रहता है, या पिछले 4 वर्षों में से प्रत्येक में कम से कम 60 दिन भारत में रहता है, तो उसे साधारण निवासी माना जाता है। साधारण निवासी अपनी वैश्विक आय पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

  • अनिवासी भारतीय (NRI): यदि कोई व्यक्ति साधारण निवासी की शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसे अनिवासी भारतीय (NRI) माना जाता है। अनिवासी भारतीयों पर केवल भारत में अर्जित या प्राप्त आय पर कर लगता है।

 

भारत में अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए कर योग्यता कैसे निर्धारित की जाती है?

भारत में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) पर कर उनकी रेजीडेंसी स्थिति के आधार पर लगाया जाता है। एक व्यक्ति को अनिवासी भारतीय माना जाता है यदि उसने 182 दिनों से अधिक समय भारत के बाहर बिताया है, या यदि उसने पिछले चार वर्षों में 365 दिनों से अधिक और चालू वर्ष में 60 दिनों से कम समय भारत में बिताया है।

एक दम आसानी से समझिए. (FAQ):

  1. क्या विदेश में रहने वाले अनिवासी भारतीय (एनआरआई) को भारत में आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना होगा? हां, यदि आपकी भारत में आय है तो आपको आईटीआर दाखिल करना होगा।
  2. क्या अनिवासी भारतीय (एनआरआई) आईटीआर दाखिल करने के लिए आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य है? हां, भारतीय कर रिटर्न दाखिल करने के लिए सभी अनिवासी भारतीयों के लिए आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य है।
  3. भारत में अनिवासी भारतीयों (NRI) की किन आय पर कर लगता है? भारत में अनिवासी भारतीयों की भारत में अर्जित या प्राप्त आय पर कर लगता है।
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बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा [email protected] पर संपर्क कर सकते हैं।

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