नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा 17 फरवरी 2025 से लागू होने वाले नए फास्टैग और टोल टैक्स नियमों का उद्देश्य टोल कलेक्शन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना और टोल बूथ पर वाहनों की भीड़ को कम करना है। इन बदलावों को समझकर आप पेनाल्टी से बच सकते हैं। आइए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में—
1. फास्टैग क्या है?
फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक स्टिकर है, जिसमें RFID चिप लगी होती है, जिसे वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपकाया जाता है। यह वाहन के बैंक खाते या वॉलेट से जुड़ा होता है और टोल प्लाजा से गुजरते समय ऑटोमेटिक रूप से टोल शुल्क का भुगतान कर देता है, जिससे समय और ईंधन की बचत होती है।
2. फास्टैग के नए नियम
NPCI के अनुसार, 28 जनवरी 2025 से लागू हुए नए नियमों के तहत:
- ब्लैकलिस्टेड फास्टैग: अगर फास्टैग एक घंटे पहले या 10 मिनट बाद ब्लैकलिस्ट हो जाता है, तो पेमेंट फेल हो जाएगा।
- कम बैलेंस: यदि फास्टैग में कम बैलेंस है या वह ब्लॉक हो गया है, तो टोल शुल्क नहीं कटेगा।
- दोगुना टोल: अगर फास्टैग ब्लैकलिस्टेड है और वाहन चालक टोल प्लाजा पर पहुंचकर रिचार्ज करता है, तो उसे दोगुना टोल चार्ज देना होगा।
3. वाहन चालकों पर असर
- अब टोल प्लाजा पर पहुंचकर फास्टैग रिचार्ज करने का कोई फायदा नहीं होगा।
- फास्टैग बैलेंस पहले से मेंटेन करना जरूरी होगा।
- अगर फास्टैग ब्लॉक हो गया है, तो उसे ठीक करने के लिए KYC अपडेट और पर्याप्त बैलेंस रखना होगा।
4. फास्टैग ब्लैकलिस्ट होने के कारण
फास्टैग ब्लैकलिस्ट होने के कारण हो सकते हैं:
- कम बैलेंस होना
- KYC अपडेट न होना
- तकनीकी समस्याएं जो बैंक द्वारा फास्टैग को ब्लॉक कर देती हैं
5. पेनाल्टी से बचने के उपाय
- ₹100 का बैलेंस हमेशा अपने फास्टैग में बनाए रखें।
- लंबी यात्रा से पहले बैलेंस चेक करें और रिचार्ज करें।
- समय-समय पर KYC अपडेट करते रहें, ताकि आपका फास्टैग ब्लॉक न हो।
6. अगर फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाए तो क्या करें?
- फास्टैग रिचार्ज करें अगर कम बैलेंस के कारण ब्लैकलिस्ट हुआ हो।
- KYC अपडेट के लिए संबंधित बैंक से संपर्क करें।
- MyFASTag ऐप से बैलेंस और स्टेटस चेक करें।
- NHAI हेल्पलाइन (1033) से भी संपर्क किया जा सकता है।
7. नकद भुगतान की स्थिति में दोगुना चार्ज
अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्टेड है और आप टोल रोड का उपयोग करना चाहते हैं, तो नकद भुगतान करना होगा, लेकिन इसके लिए दोगुना टोल शुल्क लिया जाएगा।