60 दिन से ज़्यादा नही रह सकते, लगा ले Final Exit
सऊदी अरब के पास्पोर्ट निदेशालय (Jawazat) ने सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों को अपने अधिकारिक twitter अकाउंट से जानकारी साझा किया हैं.
किसी भी प्रकार फ़ाइनल exit वीज़ा केवल ईकामा के वैध रहते ही जारी किए जाएँगे.
प्रवासियों के Final Exit लगाने से पहले उसका रेज़िडेंट वीज़ा भी वैध रखना ज़रूरी हैं.
अगर आपका इक़मा अवैध हो चुका हैं तो आपको 60 दिन के अंदर देश छोड़ देना चाइए, हालाँकि ध्यान देने की बात ये हैं की आपका फ़ाइनल एग्ज़िट पहले का लगा हुआ होना चाहिए.
सऊदी अरब के मंत्रालय ने इस बात की जानकारी देते हुए सारे कामगारों को इसका पालन करने का आह्वान किया हैं ताकि उनपर कार्यवाई न करना पड़ें.GulfHindi.com