जनरल डायरेक्टरेट आफ पासपोर्ट ने सऊदी अरब में एक नया नियम जारी किया है और इसकी जानकारी दी है. यह नियम खास करके उन लोगों पर लागू होता है जो सऊदी अरब का रेसिडेंट आईडेंटिटी रखते हैं.
सऊदी अरब के रेसिडेंट आईडेंटिटी रखने वाले दो अगर वैलिडिटी पीरियड के भीतर पहली या दूसरी बार रिन्यू नहीं करा पाते हैं तो उन्हें जुर्माना लगाया जाएगा.
- पहली बार रिन्यू में देरी की वजह से उन्हें 500 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा.
- दूसरी बार रिन्यू में देरी के वजह से उन्हें 1000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा.
- अगर तीसरी बार वह रिन्यू कराने में असफल होते हैं तो उन्हें किंगडम से बाहर निकाल दिया जाएगा, नौकरी ख़त्म कर दी जाएगी.
द जनरल डायरेक्टरेट ऑफ़ पासपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुकीम आईडी कार्ड की वैधता यीशु करने के दिन से 5 वर्ष तक की होगी है. और इसे प्रतिवर्ष इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंपनी या स्पॉन्सर के अवसर प्लेटफार्म के जरिए रिमूव किया जाता है. जो भी प्रवासी अपना प्रेसिडेंट आईडी कार्ड रिन्यू वक्त के नहीं कर पाते हैं अब उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है.