कई बार ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदारी करते समय दुकानदार कुछ ऐसे प्रोड्क्ट ग्राहक को बेच देते हैं, जो या तो घटिया क्वालिटी के होते हैं या उनकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी होती है.
इन सामनों को जब वापस करने जाओ तो कंपनी उस प्रोडक्ट को वापस लेने से भी मना कर देती है. लेकिन एक उपभोक्ता के तौर पर हमें अपने अधिकारों को जानना चाहिए क्योंकि अगर हम अपने हक को लेकर जागरूक रहेंगे तभी उसकी रक्षा भी कर सकेंगे. उपभोक्ता के पास उनके अधिकार हैं. जिससे कंपनी इन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को वापस लेने या बदलने से मना नहीं कर सकती है. साथ ही उपभोक्ता घटिया क्वालिटी के सामान के लिए हर्जाना भी ले सकते हैं.
बता दें कि कुछ समय पहले ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के ऊपर खराब क्वॉलिटी के प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था. दरअसल यह जुर्माना केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उपभोक्ता अधिकारों यानी कंज्यूमर राइट्स के उल्लंघन को लेकर लगाया था. सरकार ने किसी प्रोडक्ट की क्वॉलिटी कैसी होनी चाहिए, उसके लिए कौन से स्टैंडर्ड मार्क इस्तेमाल होने चाहिए इसके लिए क्वॉलिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया है. प्रेशर कुकर के मामले में सरकार ने फरवरी 2021 में तय किया कि उनकी गुणवत्ता IS 2347:2017 मानक के अनुरूप होनी चाहिए. इसे ऑनलाइन बेचा जाए या ऑफलाइन, इस मानक का पालन अनिवार्य है.
सामान की क्वॉलिटी खराब हो तो क्या करें
आपने कोई सामान खरीदी लेकिन वह खराब क्वॉलिटी की निकल गई. या फिर आपने कोई सेवा ली लेकिन उससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. उनसे हर्जाना मांगने के साथ घटिया प्रोडक्ट की जगह नया उत्पाद भी ले सकते हैं. संबंधित दुकानदार या सेवा प्रदाता से शिकायत कर सकते हैं. अगर वहां आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आप अपने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी रास्ते भी अपना सकते हैं.
कन्ज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल
अगर आपको किसी विक्रेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना है तो आप कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल https://consumerhelpline.gov.in/ पर भी शिकायत दर्ज सकते हैं. यहां सबसे पहले आपको लॉग करना होगा. फिर शिकायत दर्ज करने का विकल्प चुनना होगा. उसके लिए आपको फीस चुकानी होगी, जिसकी जानकारी शिकायत करने वाले पेज पर ही मौजूद रहती है. शिकायत से जुड़ा पूरा ब्यौरा डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दें.
हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल
उपभोक्ता मामलों के विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ग्राहकों को हेल्पलाइन नंबर 1915 मुहैया कराता है. इस राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिये कोई भी शिकायत सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच दर्ज करा सकते हैं. National Consumer Helpline यानी NCH का ऐप भी है, जिससे शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. उमंग मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी उपभोक्ता अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं. आप चाहें तो 8800001915 पर एसएमएस करके भी अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं. इसके अलावा कंजूमर अफेयर मिनिस्ट्री ‘जागो ग्राहक जागो’ नाम से एक ट्विटर अकाउंट भी चलाता है. इसके जरि आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.