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सैलरी वाले लोगो के ITR भरने समय पूरा जाँच ले अपना FORM16. गड़बड़ी में चुकाना पड़ेगा ज़्यादा टैक्स

Lov Singh by Lov Singh
जून 8, 2024
in India
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इस महिने, सभी नियोक्ता 15 जून तक अपने कर्मचारियों को Form 16 जारी करने वाले हैं। यह महत्वपूर्ण दस्तावेज इन्कम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग में कर्मचारियों के लिए अहम भूमिका निभाता है। यह नियोक्ताओं की जिम्मेदारी होती है कि वे वित्तीय वर्ष के अंतिम में अपने कर्मचारियों को Form 16 दें। इसमें कर्मचारी की सैलरी से काटा गया टैक्स और सरकार को जमा किया गया टैक्स विस्तार से बताया जाता है।

Form 16 और ITR फाइलिंग

Form 16 कर्मचारियों के इन्कम टैक्स फाइलिंग को आसान बनाता है, इसमें उनकी कमाई और कटौतियों का पूरा विवरण होता है। यह टैक्सपेयर्स को सही तरीके से अपनी इंकम घोषित करने और कटौतियों का लाभ उठाने में मदद करता है।


Form 16 में क्या होता है?

  • सैलरी इंकम डिटेल्स: यह आपके पिछले वित्तीय वर्ष की सैलरी इंकम का पूर्ण विवरण देता है, जिसमें बेसिक सैलरी, एलाउंसेस, क्लेम की गई कटौतियां और अन्य टैक्स योग्य कंपोनेंट्स शामिल होते हैं।
  • Tax Deducted at Source (TDS): इस सेक्शन में आपके सैलरी से पूरे वित्तीय वर्ष में काटे गए टैक्स की राशि बताई जाती है, जो कि इस दौरान इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा की गई थी।

Form 16 के दो भाग

  • Part A: इसमें केवल TDS जानकारी होती है, जिसमें काटे गए टैक्स की राशि और सरकार में जमा करने के लिए इस्तेमाल किए गए चालान (पेमेंट स्लिप्स) का विवरण होता है।
  • Part B: इसमें आपकी सैलरी इंकम का विस्तृत विवरण होता है, जैसे कि एलाउंसेस, क्लेम की गई कटौतियां, और अन्य टैक्स संबंधित जानकारी।

Form 16 प्राप्त होते ही करें ये 5 काम

  1. जानकारी की समीक्षा और सत्यापन करें: Form 16 की सभी डिटेल्स को ध्यानपूर्वक देखें और सुनिश्चित करें कि सभी जानकारियां सही हैं, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, नियोक्ता की जानकारी, इनकम ब्रेकअप, क्लेम की गई कटौतियां और TDS जानकारी शामिल हैं।
  2. Form 26AS से तुलना करें: इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से अपने Form 26AS को डाउनलोड करें। इस फॉर्म में आपके सभी स्रोतों (जिसमें आपके नियोक्ता भी शामिल हैं) द्वारा काटे गए टैक्स की समेकित जानकारी होती है। दोनों फॉर्म्स में TDS जानकारी की तुलना करें और किसी भी विसंगति को पहचानें।
  3. यदि कोई विसंगति हो तो उसे दूर करें: यदि Form 16 और Form 26AS में कोई भी जानकारी मेल नहीं खाती तो अपने नियोक्ता के HR या फाइनेंस विभाग से संपर्क करें। वे संशोधित TDS रिटर्न फाइल कर सकते हैं और जानकारी को सही करवा सकते हैं। इसके बाद आपको अपडेटेड Form 16 प्राप्त हो जाएगा।
  4. इन्कम टैक्स फाइलिंग की तैयारी करें: सत्यापित Form 16 के साथ, आप अपने इन्कम टैक्स रिटर्न (ITR) को फाइल करने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि बैंक स्टेटमेंट्स, टैक्स कटौतियों के लिए निवेश प्रमाण आदि को एकत्र करें।

 

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बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा [email protected] पर संपर्क कर सकते हैं।

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